
मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व लग जाएगा प्रचार संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध


नागौर। राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश की पालना में मतदान तिथि से 48 घंटे पूर्व प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान प्रवीण गुप्ता की ओर से समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों तथा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित कुमार यादव ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिबंध रहेगा। उक्त समायावधि में निर्वाचन के संबंध में सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली,चलचित्र, टेलीविजन, सोशल मीडिया या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी भी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन किए जाने की गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान ऐसा संगीत समारोह, नाट्य, अभिनय या मनोरंजन के कोई अन्य साधन में किसी भी राजनैतिक संगठन के पक्ष में अथवा किसी प्रत्याशी के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर जारी प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद नहीं ठहर सकता। साथ ही यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थीं से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

Author: News Inside 7

