December 4, 2023 6:58 pm

राहत पाने की राहुल की राह हुई लम्बी

नागौर। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया है। दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क सुनने के पश्चात  जस्टिस हेमन्त पृच्छक ने कहा कि कोर्ट अपना निर्णय गर्मी की छुट्टियों के बाद जून के प्रथम सप्ताह में देगी। न्यायालय के इस आदेश  पर राहुल गांधी के वकील सिंघवी ने जब अंतरिम राहत के लिए स्टे देने की प्रार्थना की तो जवाब में जस्टिस पृच्छक ने कहा कि न्यायहित में अंतरिम राहत का देना उचित नहीं है।इसलिए स्टे की एप्लीकेशन  खारिज की जाती है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट गर्मी की छुट्टियों के चलते 8 मई से 4 जून तक बन्द रहेगें। इस दौरान केवल स्पेषल बैंच लगेगी जो अर्जेन्ट नेचर के मामलों की सुनवाई करेंगी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस प्रच्छक समर वकेशंस के दौरान विदेश जायेंगे। जस्टिस पृच्छक ने कहा कोर्ट अपना अन्तिम निर्णय जून में देगी। तो इस बीच अंतरिम निर्णय या राहत जैसे किसी विषय  की कोई बात ही नहीं रह जाती है। जानकारों के अनुसार यदि कोर्ट राहुल गांधी को अंतरिम राहत दे देती तो उस स्टे आॅर्डर के बूते राहुल गांधी के लिए फिर से एक बार संसद के दरवाजे खुल जाते भले ही थोड़े समय के लिए क्यों  न सही।


News Inside 7
Author: News Inside 7


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